अब जन्म प्रमाणपत्र बनवाना हुआ जरूरी जाने क्यों।।
Birth Certificate: भारत सरकार के आदेशानुसार आज 1 अक्टूबर से पूरे भारत में बर्थ सर्टिफिकेट (जन्म प्रमाणपत्र) सिंगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नही है तो आपको जरूर बनवाना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर जगहों पर आपको दूसरे किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे की अबतक आधार कार्ड की जगह जरूरत पड़ती थी ठीक उसी प्रकार अब बर्थ सर्टिफिकेट (जन्म प्रमाणपत्र) की जरूरत पड़ेगी। जैसा की स्कूल, कॉलेज में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन करने और कई कार्य में जन्म प्रमाण पत्र की जरूर पड़ेगी।
अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके माता पिता को जन्म होने के बाद 21 दिन के अंदर जन्म प्रमाणपत्र बनवाना चाहिए। और किसी कारण से 21 दिन के अंदर नही बनवा सकते है तो 21 दिन के बाद और 30 दिन के पहले बनवाने पर 2 रुपए का लेट फीस देना होगा अधिनियम की धारा 13 के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
जन्म और मृत्यु का पंजीयन के नियम में बदलाव करने का कुछ कारण यह है की इससे केंद्र और राज्य स्तर पर जन्म और मृत्यु का जानकारी तैयार किया जा सके. इस नियम से केंद्र सरकार जन्म से मृत्यु तक का डाटा आपस में साझा कर सकते है।
जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले नगर निगम/ या नगर पालिका कार्यालय जाना होगा। वहां से फॉर्म प्राप्त करें। फिर फॉर्म में पूछी गयी जानकारियों को दर्ज करें सभी जानकारी दर्ज करने के बाद फॉर्म के साथ सम्बन्धित दस्तावेजों को अटैच करें फिर सम्पूर्ण फॉर्म को वहां जमा कर दे जहां से अपने फॉर्म प्रात किया था।
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए
Birth Certificate बनाने के जरूरी दस्तावेज जो उम्मीदवार जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनाने के लिए आवेदन करेंगे उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता भी होगी। हम आपको इन दस्तावेजों के विषय में बताने जा रहें है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए इन डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी
- माता-पिता का पहचान पत्र या आधार कार्ड
- बच्चे के जन्म का प्रमाण जो अस्पताल द्वारा दिया गया हो
- निवास प्रमाण पत्र
- 10th का सर्टिफिकेट अगर बच्चे ने दसवीं पास कर ली हो।
- शपथ पत्र अगर बच्चे के जन्म के 1 साल बाद जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो तो